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नैनीताल में जिला प्रशासन को लगा झटका, हाईकोर्ट ने फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज़ की अनुमति दी।

नैनीताल में जिला प्रशासन को लगा झटका, हाईकोर्ट ने फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज़ की अनुमति दी।

नैनीताल, 27 मई 2026 — उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के फ्लैट्स/जिमखाना मैदान में ईद की नमाज़ (ईद-अल-अदा/बकरा ईद) अदा करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने प्रशासन, पुलिस व संबंधित अधिकारियों से कहा है कि नमाज़ के आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात प्रभावित न हों।

याचिका अंजुमन इस्लामिया कमिटी की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील सुहेल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि फ्लैट्स मैदान में पिछले करीब सौ वर्षों से सामायिक रूप से नमाज़ अदा की जा रही है और इससे किसी प्रकार का सार्वजनिक विघ्न या विवाद नहीं हुआ। वहीं प्रारम्भ में डी.एस.ए. ने ईद की नमाज़ के लिए अनुमति दी थी, जिसे बाद में किसी कारणवश वापस ले लिया गया था। उसके बाद कमिटी ने न्यायालय का रुख किया।

अदालत ने आज दोपहर सुनवाई के बाद अंजुमन इस्लामिया कमिटी को डी.एस.ए. फ्लैट्स मैदान में सुबह 9 से 10 बजे तक नमाज़ अदा करने की अनुमति प्रदान की। न्यायालय ने साथ ही एस.डी.एम., पुलिस और नगर प्रशासन को निर्देश दिए कि वे ट्रैफिक प्रबंधन और कानून-व्यवस्था सुचारु बनाए रखें ताकि आसपास के मार्गों और सार्वजनिक जीवन पर परेशानी न हो।

याचिकाकर्ता के प्रार्थनापत्र को पहले एस.डी.एम. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके बाद यह मामला उच्च न्यायालय तक पहुँचा। मामले से जुड़े अधिकारी और कमिटी अब निर्धारित समय के अनुरूप व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे।

सुहेल सिद्दीकी, अधिवक्ता, अंजुलन इस्लामिया कमिटी नैनीताल

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