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सरकारी सस्ता राशन लेना है तो 30 नवम्बर तक राशन कार्डों का ई.-के.वाई.सी. अनिवार्य , वरना निष्क्रिय हो जायेगा राशन कार्ड।

सरकारी सस्ता राशन लेना है तो 30 नवम्बर तक राशन कार्डों का ई.-के.वाई.सी. अनिवार्य , वरना निष्क्रिय हो जायेगा राशन कार्ड।

सरकार द्वारा उत्तराखंड में सभी राशन कार्डों का ई.-के.वाई.सी. अनिवार्य रूप से किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्देशों के क्रम में जनपदवार समस्त राशन कार्ड/यूनिटों की ई.-के.वाई.सी. दिनॉंक 30 नवम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से किये जाने है।

उन्होंने जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों को अवगत कराया है कि सभी अपने-अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई.-के.वाई.सी. 30 नवम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से करवा लें। ई.-के.वाई.सी. नहीं करवाये जाने की दशा में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार आपके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि ई.-के.वाई.सी. करवाये जाने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाकर किसी भी राशन की दुकान से ई.-के.वाई.सी. करा सकते है। ई.-के.वाई.सी. की प्रक्रिया राशन कार्ड न0 ओर आधार न0 से उत्तराखण्ड में किसी भी राशन दुकान से पूरी की जा सकती है।

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