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स्कूल बस और स्कूल वैन के लिए सरकार ने तय किया मासिक किराया, अधिक किराया लेने पर होगी कार्यवाई।

स्कूल बस और स्कूल वैन के लिए सरकार ने तय किया मासिक किराया, अधिक किराया लेने पर होगी कार्यवाई।

उत्तराखंड राज्य परिवहन प्राधिकरण ने उत्तराखंड में स्कूल वैन और बसों के किराए को पहली बार निर्धारित किया है, जो मनमाने किराए पर लगाम लगाएगा। राज्य में स्कूल वैन और बसों का किराया अब किलोमीटर के आधार पर तय होगा।

प्रदेश में लगभग 12,000 स्कूल वाहन चल रहे हैं, जिनसे 40,000 लोगों का रोजगार जुड़ा है। पहले उत्तराखंड में स्कूल वाहनों के लिए कोई आधिकारिक किराया नीति नहीं थी, जिससे मनमाने शुल्क की शिकायतें बढ़ रही थीं। पिछले साल संयुक्त परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा की समिति ने रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर यह नीति बनी। अब अधिक किराया वसूलने पर सख्त कार्रवाई होगी।

स्कूल बस के लिए तय प्रति छात्र मासिक शुल्क :-

1 से 10 किमी दूरी: ₹2200
10 से 20 किमी दूरी: ₹2700
20 से 30 किमी दूरी: ₹3200
30 किमी से अधिक: ₹3700

स्कूल वैन के लिए तय मासिक शुल्क

1 से 5 किमी दूरी: ₹2100
5 से 10 किमी दूरी: ₹2500
10 से 20 किमी दूरी: ₹3000
20 किमी से अधिक: ₹3500

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