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नैनीताल कोर्ट का केशव थलवाल प्रकरण में बड़ा फैसला: सोशल मीडिया ट्रायल पर रोक, डीजीपी को वीडियो हटाने का निर्देश।

नैनीताल कोर्ट का केशव थलवाल प्रकरण में बड़ा फैसला: सोशल मीडिया ट्रायल पर रोक, डीजीपी को वीडियो हटाने का निर्देश।

नैनीताल, 14 मई 2026: न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अदालत ने केशव थलवाल प्रकरण में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए। कोर्ट ने केशव थलवाल और उसके साथियों द्वारा धर्मेंद्र रौतेला का सोशल मीडिया पर ट्रायल करने को गैरकानूनी ठहराया। उत्तराखंड के डीजीपी को निर्देश दिए गए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से ऐसे सभी वीडियो और पोस्ट तत्काल हटाए जाएं।

कोर्ट ने केशव द्वारा फेसबुक पर क्यूआर कोड डालकर केस लड़ने के नाम पर फंड जुटाने को भी गलत माना। जिन्होंने धर्मेंद्र की छवि खराब करने वाले वीडियो अपलोड किए, उन्हें भी इन्हें फौरन हटाने का सख्त आदेश दिया गया। अन्यथा बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

कोर्ट के मुख्य आदेश बिंदुवार::

  • केशव थलवाल पर फेसबुक के माध्यम से फंडिंग जुटाने का आरोप; इसे कोर्ट ने अस्वीकार किया।
  • सोशल मीडिया पर किसी की बदनामी गैरकानूनी; शिकायत के लिए पुलिस या कोर्ट का रास्ता अपनाएं।
  • याचिकाएं 589/2026 और 826/2026 एक साथ चलेंगी।
  • केशव और साथियों को सभी संबंधित वीडियो-पोस्ट हटाने होंगे; आगे ऐसी कोई पोस्टिंग पर रोक।
  • सरकार और केशव को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करना होगा।
  • पुलिस जांच निष्पक्ष रहेगी, सोशल मीडिया ट्रायल पर पूर्ण रोक।
  • केशव को खतरा महसूस हो तो एसएसपी को सूचित करें।
  • अगली सुनवाई 5 जून 2026 को।

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