
गायक पप्पू कार्की के परिवार को मिलेंगे बीमा के 90 लाख रूपये, बीमा कंपनी ने परिवार का दावा किया था ख़ारिज, अब हाई कोर्ट ने दिए भुगतान के आदेश।
अपने समय के उभरते गायक पप्पू कार्की के परिवार को बीमा क्लेम के 90 लाख रूपये दिए जायेंगे। हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी के दावे को ख़ारिज करते हुए पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
09 जून 2018 को हुई एक दुर्घटना में पवेंद्र कार्की उर्फ़ पप्पू कार्की की मृत्यु हो गयी थी। उस समय वह कार से हैड़ाखान से हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी कार ग्राम मुरकुड़िया के पास गहरे खड्ड में जा गिरी थी। इस दुर्घटना में कार चालक व गायक पप्पू कार्की की मौत हो गई थी।

उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कविता कार्की और अन्य आश्रितों ने जब बीमा का दवा किया तो ओरिएण्टल इन्स्योरेन्स कंपनी ने दावा ख़ारिज कर दिया। जिस पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, हल्द्वानी की अदालत में केस दायर किया गया तो कोर्ट ने ने 18 अक्टूबर 2019 को गायक पप्पू कार्की की पत्नी कविता कार्की और अन्य आश्रितों के पक्ष में 90,01,776 रुपये (90 लाख 1 हजार 776 रुपए) का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था, जिसे बीमा कंपनी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया और करते हुए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है। एकल पीठ ने बीमा कंपनी के उन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें गायक की आय और वाहन चालक की लापरवाही पर सवाल उठाया गया था।
