
अब उत्तराखंड में मंत्रियों को मिलेगा 90 हजार रुपये यात्रा भत्ता। इससे पहले विधायकों का वेतन बढ़ा था।
उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों के यात्रा भत्ते को बढाकर कर 60 हजार से बढ़ाकर 90 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। यह फैसला 29 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना के जरिए लागू हो गया। प्रदेश की आर्थिक चुनौतियों के बीच यह कदम उठाते हुए शासन ने उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में संशोधन किया।

अब ‘उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026’ के तहत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्रियों को राज्य या देशभर में पदेन कर्तव्यों की यात्राओं पर प्रति कैलेंडर माह अधिकतम 90 हजार रुपये का पूरा खर्च मिलेगा। पहले यह सीमा 60 हजार रुपये थी।यह पहली बार नहीं है। अगस्त 2024 में विधायकों के वेतन-भत्ते को 2.90 लाख से बढ़ाकर करीब 4 लाख रुपये किया गया। 2023 में दायित्वधारियों के मानदेय में 45 हजार रुपये की वृद्धि हुई, जबकि 2025 में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाई गई। धामी सरकार लगातार ऐसी वृद्धियां कर रही है।
