
औषधि निरीक्षक ने रानीखेत-मजखाली में औचक निरीक्षण कर एक मेडिकल स्टोर की खरीद बिक्री पर रोक लगायी।
अल्मोड़ा, 08 जून 2026 — जनस्वास्थ्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक, पूजा जोशी ने रानीखेत और मछखाली क्षेत्र के विभिन्न मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उससे संबंधित नियमों के अनुपालन की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान मछखाली स्थित एक मेडिकल स्टोर में पाई गई अनियमितताओं के कारण उस प्रतिष्ठान का क्रय‑विक्रय तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। अन्य मेडिकल स्टोर्स से सात दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही औषधि निरीक्षक ने कुल चार औषधि नमूने संग्रहित करवा कर परीक्षण व विश्लेषण हेतु औषधि विश्लेषणशाला भेज दिए हैं; विश्लेषण रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसी निरीक्षण अभियान के तहत रानीखेत स्थित गोविन्द सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय के औषधि भंडारण केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। अस्पताल प्रबंधन को औषधियों के सुरक्षित और नियमानुसार भंडारण के लिए निर्देश दिए गए, जिनमें निर्धारित तापमान पर भंडारण, एक्सपायर्ड या निकट‑एक्सपायरी दवाओं का पृथक्करण, रिकॉर्ड व स्टॉक रजिस्टर का नियमित संधारण, तथा नारकोटिक्स/विशेष श्रेणी की दवाओं का नियमानुसार अभिलेख संधारण शामिल हैं। औषधि विभाग ने बताया कि जिले में औषधियों की गुणवत्ता व सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु इस तरह के औचक निरीक्षण नियमित रूप से जारी रखे जाएंगे।
