
भू-कानून उल्लंघन में बड़ी कार्यवाई : 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश।
नैनीताल। भू-कानून के उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने के निर्देश दिए हैं। मामले की जांच में सामने आया कि हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी पूनम त्रिखा के नाम ग्राम खपराड़ में पहले से 500 वर्ग मीटर श्रेणी-1(ग) भूमि दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीद ली।
अलग रहने की दलील खारिज
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों ने पति-पत्नी के अलग-अलग रहने का दावा किया, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने न्यायालय को बताया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह-विच्छेद नहीं हुआ है। साथ ही पूनम त्रिखा के नाम दर्ज 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी राजस्व अभिलेखों में कायम है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने माना कि निर्धारित सीमा से अधिक भूमि का क्रय भू-कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके आधार पर ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए।
