
दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करना पड़ा महंगा, मीडिया संस्थानों और कई अन्य पर दर्ज हो गया हो गया मुक़दमा। जानिए क्या है मामला।
कोतवाली ऋषिकेश में 30 सितंबर 2025 को दर्ज मुकदमे में पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले मीडिया संस्थान व अन्य पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट एवं भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मुक़दमा किया है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी माध्यम से नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना या प्रसारित करना कानूनन अपराध है और इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं अब सोशल मीडिया पर पीड़िता की तस्वीर और वीडियो साझा करने वालों के खिलाफ मुकदमा संख्या 475/25 धारा 23(4) पोक्सो एक्ट और धारा 72 BNS के तहत अभियोग दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। दून पुलिस ने आम जनता और मीडिया संस्थानों से अपील की है कि वे ऐसे संवेदनशील मामलों में पीड़ित की निजता और गरिमा का सम्मान करें तथा कानून का उल्लंघन करने से बचें।
