
हल्द्वानी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत।
नैनीताल: 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी में हुई हिंसक घटना के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर राहत प्रदान कर दी। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

अब्दुल मलिक का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता संप्रीत अजमानी और एडवोकेट विकास गुगलानी ने किया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी घटना वाले दिन न तो घटनास्थल पर थे और न ही शहर में मौजूद थे। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर जमानत की मांग की, जो कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद स्वीकार कर ली।
मामले में अब्दुल मलिक पर यूएपीए सहित गंभीर धाराएं लगी हुई हैं और वे दो साल से अधिक समय से जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे। जमानत मिलने पर परिवार और समर्थकों ने कोर्ट का आभार जताया।
