
रामनगर पिकअप वाहन में कथित मांस को लेकर हुए विवाद के बाद भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत 5 नेताओं और 30 अज्ञात पर हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज। वाहन चालक और पिकअप स्वामी पर भी दर्ज हुआ केस।
बीते दिवस रामनगर में पिकअप में मिले मांस के घटनाक्रम के बाद आज पुलिस ने भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन, राजू रावत, सागर मनराल, पंकज व करन और 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गयी थी , जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज किया है।

पहली तहरीर रामनगर निवासी पिक अप चालक की पत्नी की ओर से दी गई है. शिकायत में उसने बताया कि उनका पति बरेली से रामनगर पिकअप वाहन में पालतू पशु का मांस ला रहा था. आरोप है कि छोई क्षेत्र के पास हिंदूवादी नेताओं व अज्ञात लोगों ने उनके पति को गाड़ी से उतारकर लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले में पुलिस ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 और 190 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
दूसरी ओर ग्राम छोई निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कथित प्रतिबंधित मांस से भरे पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की थी. लेकिन चालक ने उन पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया और धारदार हथियार दिखाकर धमकाया. आरोप है कि वाहन पर दो अलग-अलग नंबर प्लेटें लगी थी. इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने वाहन स्वामी और चालक के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराओं में 420 का मामला दर्ज किया है.
कोतवाल सुशील कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं. मामले की जांच चल रही है, दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
