
गौ हत्या और गौ वंश की तस्करी करने पर 10 साल के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश, गो सेवा आयोग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव।
गो सेवा आयोग ने राज्य में गोवंश की तस्करी व हत्या पर 10 साल के कठोर कारावास और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। इन्हें लागू करने के लिए सरकार को भेजा जा रहा है। वर्तमान में उत्तराखंड में तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

इसके अलावा बोर्ड ने गोवंश को सड़क पर बेसहारा छोड़ने पर जुर्माना दो हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने को भी मंजूरी दी है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजने पर बैठक में सहमति बनी। अणथ्वाल ने कहा कि 60 फीसदी गोवंश आज सड़कों पर है, इसलिए हमें सख्त प्रावधान करने होंगे।
